31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरपंच चुनाव में ओबीसी वर्ग का रोस्टर नहीं देने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान उच्च न्यायालय ने करौली जिले की राेंडकला ग्राम पंचायत समिति के सरपंच चुनाव में पिछले बीस साल से ओबीसी वर्ग रोस्टर नहीं देने पर नोटिस जारी किया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Deepshikha

Jan 05, 2020

panchayat election

panchayat election

जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने करौली जिले की राेंडकला ग्राम पंचायत समिति के सरपंच चुनाव में पिछले बीस साल से ओबीसी वर्ग रोस्टर नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। रूपसिंह गुर्जर एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें कहा कि 2020 के चुनाव में भी ग्राम पंचायत को ओबीसी वर्ग को रोस्टर नहीं दिया है और सरपंच के लिए सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील हरिकिशन शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत समित के सरपंच के चुनाव 17 जनवरी को होंगे और इसकी चुनाव प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इस ग्राम पंचायत में पिछले बीस साल से कभी भी ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधि सरपंच नहीं बना है। जिस पर न्यायाधीश संगीत राज लोढा और न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की खंडपीठ याचिका की प्रतिलिपि अतिरिक्त महाधिवक्ता गणेश परिहार को दिलवाते हुए जवाब देने का निर्देश है।

Read More: निर्वाचन विभाग की पंचायत चुनाव में नई व्यवस्था, प्रत्याशी को नामांकन के साथ देना होगा शपथ पत्र

Story Loader