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जयपुर में यहां धारा 144 लागू, इन पर रहेगी रोक

1 मई से 29 जून तक रहेगा प्रभावी

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जयपुर

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Lalit Tiwari

May 02, 2022

जयपुर में यहां धारा 144 लागू, इन पर रहेगी रोक

जयपुर में यहां धारा 144 लागू, इन पर रहेगी रोक

देश में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाएं और सचिवालय पर आए दिन कर्मचारियों के विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के धरने प्रदर्शन, जुलुस आदि आयोजित होते रहते है। जिससे शांति भंग होने का अंदेशा बना रहता है। इससे लोक शांति, जानमाल और सुरक्षा का खतरा पैदा होने की संभावनाओं को देखते हुए स्टेच्यू सर्किल से राजस्थान विधानसभा और सिविल लाइंस और उसके आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। एडिशनल डीसीपी (साउथ) भरतलाल मीना ने यह आदेश जारी किए। आदेश 1 मई से सुबह दस बजे से 29 जून की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

यहां रहेगा प्रभावी
राजस्थान विभानसभा तक के जनपथ पर तथा विधानसभा भवन के चारों तरफ राजस्थान सचिवालय परिसर के चारों ओर के क्षेत्र में सचिवालय के पीछे की तरफ अशोक नगर थाना से तिलक मार्ग होते हुए वानिकी पथ, सहदेव मार्ग तक सिविल लाइन क्षेत्र में धारा 144 रहेगी। वहीं रेलवे क्रोसिंग से राजभवन सर्किल तक राजभवन सर्किल से राममंदिर सर्किल होते हुए हवा सड़क, रामनगर चौराहे तक एवं राजभवन सर्किल से अजमेर रोड टी प्वाइंट होते हुए नाटाणियों का चौराहा अजमेर रोड सिविल लाइन रेलवे क्रॉसिंग पानी की टंकी तक के सड़क व फुटपाथों को सम्मलित किया गया हैं।

इन पर रहेगी रोक
- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में इकट्ठे नहीं होगे तथा इन क्षेत्रों में कोई प्रदर्शन, जुलुस, रैली आदि का प्रदर्शन नहीं करेंगे ना ही आमसभा धरना इसके साथ ही मार्गों को अवरूद्व करने की कार्रवाई की जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के नारे नहीं लगाएगा तथा ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र , आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य घातक हथियार, लाठी पत्थर, ईट, डंडा हॉकी आदि लेकर नहीं चलेगा।
- कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों, न्यूसेंस करने वालों को आश्रय नहीं देगा।
यह आदेश राजकीय कर्तव्यों में नियोजित राजकीय कर्मचारी तथा पुलिस कर्मचारियों जिन्हें अपने राजकीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए शस्त्र रखना आवश्यक है पर लागू नहीं होगा।
किसी भी जुलुस और प्रदर्शन में भाग ले रहे व्यक्तियों की ओर से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने की इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में राज्यपाल की अनुमति स्वीकृति के बाद चार व्यक्तियों का शिष्टमंडल प्रतिबंधों की पालना करते हुए उन्हें ज्ञापन दे सकेगा।