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राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शर्मा को मासिक रिटेनरशिप 25 हजार 200 रुपए प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए विभिन्न सेवा शर्तों पर नियुक्त किया गया है।
विधि विभाग के प्रमुख सचिव विनोद कुमार भारवानी ने बताया कि सेवा शर्तों के अनुसार शर्मा किसी निजी पक्षकार अथवा अद्र्ध सरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं होगे। साथ ही वे उच्च न्यायालय में उनकी ओर से किए गए किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होंगे।
भारवानी ने बताया कि शर्मा महाधिवक्ता अथवा अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य संपादन करेंगे। यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्ता के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी। उन्होंने बताया कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गए सभी दीवानी मामले अथवा याचिकाएं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे। एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को अन्य एलाउन्स, चार्जेज और सुविधाएं वही देय होगी, जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को दी जा रही है।
Published on:
18 Dec 2019 05:50 pm
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