18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

SI पेपर लीक मामले में SOG की बड़ी जीत… सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी थानेदारों के रिहाई आदेश से किया इनकार

राजस्थान पेपर लीक मामले में एसओजी को हाईकोर्ट के बाद दूसरी बड़ी जीत मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में 11 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों और एक कांस्टेबल सहित 12 पुलिसकर्मियों की रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया। एसओजी के लिए पेपरलीक के इस मामले में हाईकोर्ट के बाद यह दूसरी जीत है। न्यायाधीश जे के माहेश्वरी व संजय करोली की बेंच ने अभिषेक विश्नोई व अन्य की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से कहा कि वह पूर्व निर्धारित तारीख एक मई को सुनवाई करे। हाईकोर्ट ने पेपरलीक मामले में गिरफ्तार इन 12 पुलिसकर्मियों की रिहाई के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इन पुलिसकर्मियों ने एसएलपी में हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी।

एसएलपी में कहा गया था कि एसओजी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में रिलीज आर्डर तैयार होने के तथ्य को हाईकोर्ट से छिपाया, जिसके कारण हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगाई। एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि हाईकोर्ट में लंबित राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई में समय लगेगा, इसलिए हाईकोर्ट के 15 अप्रेल के आदेश पर रोक लगाकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाए।

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने एसएलपी का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोपियों की सशर्त रिहाई के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी सवाल उठाया। सरकारी पक्ष ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस रिमांड पर भेजा। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर ही रिहा किया जा सकता है। यदि वे अवैध हिरासत में थे तो पहले ही रिहाई करनी चाहिए थी।

यह भी पढ़ें : प्रदेश में मतदान का आंकड़ा 61.60, पिछले चुनाव से करीब 5.26 फीसदी गिरा