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अब तक सरकारी टेंडरों में बालश्रम पर रोक की शर्त ही नहीं, अब जुड़ेगी

राजस्थान ऐसी शर्त जोड़ने वाला देश का पहला राज्य

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Secretariat

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जयपुर। सरकारी काम के टेंडरों में अब तक बालश्रम नहीं कराने की शर्त ही नहीं होती। यह बात ध्यान में आने पर राज्य सरकार ने ऐसी शर्त जोड़ने का आदेश जारी किया है। ऐसा आदेश पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया।
वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले अप्रैल में ग्रामीण विकास विभाग ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया। अब सरकार के टेंडर में बालश्रम नहीं कराने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अब तक आमजन से बालश्रम रोकने की अपेक्षा की जाती रही है, लेकिन सरकारी टेंडर के लंबे—चौड़े दस्तावेज में इसको जगह नहीं दी गई। सामाजिक संस्थाएँ बालश्रम रोकने की शत्र जोडने की मांग कर रही थी, जिसमें सरकार के साथ काम कर रही अरावली संस्था भी शामिल है। सामाजिक संस्थाओं का तर्क था कि टेंडर में बालश्रम नहीं कराने की शर्त नहीं होती। इसके कारण कई बार ठेकेदार इसकी पालना नहीं कराते। सरकारी अधिकारी भी निरीक्षण के समय इस ओर ध्यान नहीं देते। सरकार ने इन तर्को को ध्यान में रखकर ही यह आदेश जारी किया है।

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