
स्कूलों में फीस कमेटी के गठन के लिए सख्त आदेश
फीस वसूली नियमों की पालना के लिए सभी स्कूलों को निर्देश
गठित समिति और फीस निर्धारण की जानकारी देने के निर्देश
डीईओ कार्यालय में देनी होगी फीस निर्धारण की जानकारी
शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को करनी होगी जांच
फीस निर्धारण में नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
निजी स्कूलों की फीस निर्धारण को लेकर जारी किए आदेश
जयपुर, 22 जुलाई
निजी स्कूलों (Private schools) की ओर से की जा रही फीस वसूली को लेकर शिक्षा विभाग (Education department) ने सख्त आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (District Education Officer Secondary) की ओर से दिए गए आदेशों के मुताबिक सभी स्कूलों को फीस कमेटी का गठन करना होगा और फीस निर्धारण की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में देनी होगी। राजस्थान विद्यालय अधिनियम 2016 और 2017 के तहत आदेश विभाग ने यह आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि फीस निर्धारण के नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
Published on:
23 Jul 2021 01:17 am
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