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स्कूलों में फीस कमेटी के गठन के लिए सख्त आदेश

निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर आदेश जारीराजस्थान विद्यालय अधिनियम 2016 और 2017 के तहत आदेश  

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Jul 23, 2021

स्कूलों में फीस कमेटी के गठन के लिए सख्त आदेश

स्कूलों में फीस कमेटी के गठन के लिए सख्त आदेश

फीस वसूली नियमों की पालना के लिए सभी स्कूलों को निर्देश
गठित समिति और फीस निर्धारण की जानकारी देने के निर्देश
डीईओ कार्यालय में देनी होगी फीस निर्धारण की जानकारी
शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को करनी होगी जांच
फीस निर्धारण में नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
निजी स्कूलों की फीस निर्धारण को लेकर जारी किए आदेश

जयपुर, 22 जुलाई
निजी स्कूलों (Private schools) की ओर से की जा रही फीस वसूली को लेकर शिक्षा विभाग (Education department) ने सख्त आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (District Education Officer Secondary) की ओर से दिए गए आदेशों के मुताबिक सभी स्कूलों को फीस कमेटी का गठन करना होगा और फीस निर्धारण की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में देनी होगी। राजस्थान विद्यालय अधिनियम 2016 और 2017 के तहत आदेश विभाग ने यह आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि फीस निर्धारण के नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।