
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में गड़बडी़ पर सख्ती दिखाते हुए डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने वाले इंद्राज सिंह व फर्जीवाड़े के लिए राशि लेने वाले सलमान खान की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 से जुड़े दोनों आरोपियों से अधीनस्थ न्यायालय में दो सप्ताह में सरेंडर करने को कहा। साथ ही, टिप्पणी की कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राज सिंह और सलमान खान को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि मामला परीक्षाओं में संगठित नकल और धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसके पीछे एक रैकेट है।
एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि इंद्राज सिंह और सलमान खान ने 50 लाख रुपए की डील की, जिसके अंतर्गत परीक्षा में एक डमी उम्मीदवार बैठाया। इसके लिए 10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया। इसके अलावा इंद्राज सिंह के हस्ताक्षर वाले 18 लाख रुपए के चेक सलमान खान और एक अन्य आरोपी परमेश्वर लाल के पास बरामद हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता अभ्यर्थियों के भविष्य की नींव है। इस तरह के मामले मेहनती अभ्यर्थियों का सपना तोड देते हैं, वहीं इनसे परीक्षा और सिस्टम पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए आरोपियों को फिर से जेल जाना होगा। हालांकि वे जमानत के लिए पुन: याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें यह आदेश बाधा नहीं होगा।
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Updated on:
9 Mar 2025, 7:58 AM IST
Published on:
9 Mar 2025, 7:57 AM IST
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