प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 9 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका हैं। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 51 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14 हजार 168, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 6 लाख 41 हजार 270 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।
प्रदेश में 31 हजार 784 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 232 मुकदमे दर्ज कर 303 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 256 को गिरफ्तार किया गया हैं। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 780 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9 हजार 808 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 12 लाख 58 हजार 253 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 76 हजार 889 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 23 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका हैं।