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Census Duty: क्या शिक्षकों को मिलेगी जनगणना ड्यूटी से राहत? शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आदेश जारी

Rajasthan School Education: एकल शिक्षक व दो शिक्षक वाले वाले विद्यालयों के शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं जाए। यदि किसी विद्यालय में तीस प्रतिशत से अधिक​ शिक्षकों की डूयटी जनगणना कार्य में लगाई जाती है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Mar 14, 2026

Photo AI

Teacher Duty Rajasthan: जयपुर. राज्य के विद्यालयों में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों और परीक्षाओं को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा आदेश जारी कर सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के लिए मुक्त न किया जाए।

आदेश के अनुसार इन दिनों राज्य के विद्यालयों में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं। इनमें कक्षा 9 और 11 की समान परीक्षाएं, कक्षा 5 से 7 तक की स्थानीय परीक्षाएं तथा एफएलएन और सीबीई कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और विद्यार्थियों के अंकों को ऑनलाइन अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। विभाग ने बताया कि इन सभी परीक्षाओं के परिणाम 25 मार्च 2026 से पहले जारी किए जाने प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा 25 मार्च 2026 को राज्य के सभी विद्यालयों में मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक बैठक) का आयोजन भी किया जाना है। वहीं राज्य सरकार ने नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सत्र की शुरुआत के साथ प्रवेशोत्सव और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन सभी गतिविधियों के सफल संचालन के लिए शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्मिकों को लगाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यों से मुक्त रखना आवश्यक है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी जिला कलेक्टर या नगर निकाय द्वारा जनगणना कार्य में लगाई जाती है तो उन्हें तभी कार्यमुक्त किया जाएगा जब शासन सचिव स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो। साथ ही उपखंड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा ड्यूटी लगाए जाने की स्थिति में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बाद ही कार्यमुक्ति दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त एकल शिक्षक और दो शिक्षक वाले विद्यालयों के शिक्षकों को किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय से 30 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई जाती है तो भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी शिक्षक को कार्यमुक्त करना पड़े तो उस विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारियों को इन निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा​ विभाग ने ये जारी किए आदेश

एक नजर में जानें शिक्षा विभाग के आदेश के दस महत्वपूर्ण बिन्दु

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कार्यों के चलते शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश जारी किए।
राज्य के विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की समान परीक्षाएं तथा कक्षा 5 से 7 तक की स्थानीय परीक्षाएं वर्तमान में आयोजित हो रही हैं।
एफएलएन और सीबीई कार्यक्रमों के साथ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अंक अपलोड करने का कार्य भी जारी है।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 25 मार्च 2026 से पहले जारी किए जाएंगे।
25 मार्च 2026 को राज्य के सभी विद्यालयों में मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक बैठक) आयोजित की जाएगी।
राज्य सरकार ने नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया है।
नए सत्र की शुरुआत के साथ प्रवेशोत्सव और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य भी जारी है।
एकल शिक्षक और दो शिक्षक वाले विद्यालयों के शिक्षकों को किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
यदि किसी विद्यालय के 30 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई जाती है तो भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।