9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

तबादलों में विभाग ने खुद की नीति को किया दरकिनार, 2015 वालों के भी कर दिए तबादले

आदेशों में लिखा 31 दिसम्बर 2012 के बाद वाले को कार्यमुक्त व कार्यग्रहण नहीं कराएं

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jun 29, 2018

Third Grade Teachers Transfer

Third Grade Teachers Transfer

जयपुर। शिक्षा विभाग में चल रहे तबादलों के दौर में रोज गड़बड़ी हो रही हैं। हालात ये हैं कि शिक्षा विभाग खुद की नीति को भी दरकिनार कर रहा है। कई जगहों पर तो 2012 के बाद के भी तबादले कर दिए, जबकि विभागीय नीति के अनुसार ये सही नहीं है।
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए खुद के द्वारा बनाई गई नीति को दरकिनार कर दिया है और वर्ष 2015 में नियुक्त होने वालें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले एक जिलें से दूसरे जिलें में कर दिए है। राज्य सरकार ने चुनावी साल में प्रदेश में मार्च में तबादलों से रोक हटाई थी। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 अप्रेल को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसमें गैर प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में 31 दिसंबर 2012 तक नियुक्त होने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों का एक जिले से दूसरे जिलें में तबादले के लिए आवेदन करने की शर्त रखी थी। इसके बावजूद भी विभाग ने अपने ही दिशा निर्देशों की अवहेलना कर 2015 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले एक जिलें से दूसरे जिले में कर दिए हैं। इसके चलते शिक्षकों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने तबादलों के लिए जब नीति तय की है तो उसी के अनुसार तबादले किए जाने चाहिए। चुनावी साल में विभाग ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में करीब 40 हजार से अधिक शिक्षकों के तबादले किए हैं।

ऐसे की गड़बड़ी
केस—1
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव संजय कुमार की ओर से जारी की गई तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची में क्रम संख्या 431 पर अंकित लेवल 2 के अध्यापक मनोज कुमार शर्मा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खजुरिया दिगोद खालसा छीपा बदौड़ बारां से राउप्रावि सोनियासर गोदारान डूंगरगढ़ बीकानेर किया गया है। जबकि इस शिक्षक की नियुक्ति 23 मार्च 2015 दर्शायी गई है।

केस — 2
25 जून 2018 को जारी आदेश में क्रम संख्या 11 पर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—1 के राजेंद्र खीचड़ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय 12 बीटीएम नेतसी सम जैसलमेर से खाजूवाला बीकानेर स्थानान्तरण किया गया है। जबकि इनकी नियुक्ति 20 मार्च 2015 दर्शायी गई है।

केस— 3
25 जून 2018 को ही जारी सूची में क्रम संख्या 36 पर तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल—2 अंग्रेजी की निर्मला का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लूनाखेड़ा डग झालावाड़ से स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन डूंगरगढ़ बीकानेर किया गया है। इसकी नियुक्ति तिथि भी 20 मार्च 2015 दर्शायी गई है।

नियम विरुद्ध तबादलों को लेकर कर्मचारी कोर्ट में दे रहे हैं चुनौती
नियम विरुद्ध हुए तबादलों को लेकर शिक्षक कर्मचारी नेताओं को चक्कर लगा रहे हैं। वहां से राहत नही मिलने पर आदेशों को कोर्ट में चुनौती दे रहे है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में सैकड़ों अपील दायर हुई हैं। हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि पिछले दिनों हुए तबादला आदेशों में हुई अनेक विसंगतियां लेकर कर्मचारी कोर्ट में उन्हें चुनौती दे है।