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थड़ी-डेयरी बूथ पर बेचते मिले तम्बाकू-गुटखा, जुर्माना ठोंका

निगम ने ने थड़ी-डेयरी बूथों पर तम्बाकू-गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया और नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी दी। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी चार जोन में अभियान चलाकर जुर्माना वसूला गया।

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जयपुर. नगर निगम ने शुक्रवार को थड़ी-डेयरी बूथों पर तम्बाकू -गुटखा बेचने वालों पर सख्ती दिखाई। शुक्रवार को निगम ने शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही हिदायत दी कि दोबारा बेचान किया तो लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि सरस डेयरी बूथों, अवैध चाय की थड़ी, कियोस्क पर तम्बाकू उत्पाद (बीडी, गुटखा) की बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

डेयरी बूथ, थडी संचालकों पर शर्तो का उल्लंघन करने के लिए 2.50 लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली। सभी जोन क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान डेयरी बूथ, थड़ी पर बिक्री की जाने वाले तम्बाकू उत्पादों की जब्ती की गई। डेयरी बूथ संचालकों को चेतावनी दी भी गई कि भविष्य में यदि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए मिले तो आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इधर, वसूले 1.58 लाख रुपए
नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की। चार जोन में कार्रवाई के दौरान 1.58 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया।
अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार-द्वितीय ने बताया कि निगम अधिकारियों और प्रवर्तन दलों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया। आयुक्त गौरव सैनी ने कहा कि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जोनवार वसूली
आदर्श नगर 51,900
सिविललाइन 54,100
किशनपोल 24,100
हवामहल-आमेर 28,400