
गरीब परिवार की बीमा राशि हड़पी..उडुपी के अधिवक्ता को उम्र कैद
जयपुर। एक गरीब कुली मजदूर के परिवार को दुर्घटना बीमा राशि दिलाने के नाम पर अधिवक्ता ने उस राशि को खुद ही हड़प कर धोखा दिया। आरोपी अधिवक्ता को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मुवक्किल को धोखा देने वाले अधिवक्ता का नाम अलेवूर प्रेमराज किणी है। इसे कर्नाटक के उडुपी जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसान अधिवक्ता ने बेलतंगडी तालुक के नारावी के गरीब दलित कुली मजदूर साधु तथा उसके परिवार को धोखा देकर 2.5 लाख रुपए से अधिक राशि की दुर्घटना बीमा मुआवजा राशि को हथिया लिया था।
ये था मामला
बेलतंगड़ी तालुक नारव मडिकोडु गांव के कडंबिल निवासी गरीब कुली मजदूर चंबु की पत्नी कुंदाम की 13 मई 2002 को कोल्लूर जाने के दौरान कार्कल के पास हुए हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस बारे में पति चंबु तथा उनके बच्चे अण्णु, साधु अक्कु तथा कजवे ने दुर्घटना बीमा मुआवजा राशि की मांग को लेकर उडुपी जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। जांच के बाद अदालत ने अगस्त 2003 में एक लाख 22 हजार 400 रुपए मुआवजा तथा ब्याज समेत एक लाख 33 हजार 246 रुपए देने का आदेश दिया था। इसे प्राप्त कर चंबु परिवार ने मुआवजा राशि कम है कहकर उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर बीमा कंपनी ने एक लाख 85 हजार 600 रुपए ब्याज समेत कुल दो लाख 57 हजार 549 रुपए राशि को न्यायालय में जमा कराई परन्तु इस चरण में अधिवक्ता समेत तीन आरोपियों ने अदालत तथा बैंक अधिकारियों को धोखा देकर गरीब परिवार को मिलने वाली राहत राशि को नकली दस्तावेज बनाकर हड़प लिया। इस बारे में पीडि़त परिवार ने उडुपी न्यायालय में याचिका दायर
की थी।
तीन अपराधी, एक की हो चुकी है मौत
मामले की सुनवाई करने पर पीडि़त परिवार को अधिवक्ता के धोखा देना साबित हुआ था। इस बारे में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रह्मण्य जेएन ने आपराध साबित हुआ है कहकर गुरुवार को फैसला सुनाया तथा शुक्रवार को सजा सुनाई। प्रथम अपराधी प्रेमराज किणी को उम्र कैद, तीसरे अपराधी को सात वर्ष वर्ष की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी विनयकुमार की मृत्यु हो चुकी है।
Published on:
19 Feb 2022 10:58 pm
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