
सात साल बाद भी पीएचडी डिग्री नहीं देने पर निजी यूनिवर्सिटभ्वी के वीसी हाईकोर्ट में तलब
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Sainath university) साईनाथ यूनिवर्सिटी के (VC) वीसी को (after seven year) सात साल पहले (completing PHD) पीएचडी पूरी होने के बाद भी अब तक (candide) अभ्यर्थी को (not awarding the digree) डिग्री जारी नहीं करने पर 29 जुलाई को (personally appear) व्यक्तिश: पेश होकर (reason) कारण बताने को कहा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश दीपक राजपूत की याचिका पर दिए।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने साईनाथ यूनिवर्सिटी से वर्ष 2013 में पीएचडी पूरी कर ली थी। यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था। इसके बावजूद भी अब तक पीएचडी की फाइनल डिग्री जारी नहीं की है। इस कारण वह डिग्री से मिलने वाले लाभों से वंचित हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि कई मौके देने के बाद भी अब तक यूनिवर्सिटी ने मामले में जवाब पेश नहीं किया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी के व्यवहार को देखकर उचित है कि मामले में वीसी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें।
Published on:
10 Jul 2020 09:39 pm
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