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निष्पक्ष-पारदर्शी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का सही होना जरूरीः मेहरा

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए त्रुटि रहित मतदाता सूची का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे और मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध बने।

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निष्पक्ष-पारदर्शी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का सही होना जरूरीः मेहरा

निष्पक्ष-पारदर्शी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का सही होना जरूरीः मेहरा

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए त्रुटि रहित मतदाता सूची का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे और मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध बने।

मेहरा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 25 जिलों के 52 नगर निकायों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निकायों के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी से नगर पालिका चुनाव-2019 के लिए तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि में वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमन का कार्य कराया जा चुका है। नवीन परिसीमन के अनुसार निर्वाचक नामावली की शुद्धता के लिए संबंधित नगरनिकायों के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सामंजस्य के साथ कार्य करें ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। आयोग की सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि शहरी निकाय का चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 15 अप्रेल तक जोड़े गए नामों की मतदाता सूची को लिया गया है।

ऐसे में जिन मतदाताओं ने 15 अप्रेल के बाद विधानसभा की मतदाता सूची में नाम जुड़वाए होंगे उनके नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में नहीं होंगे। उन सभी मतदाताओं के नाम राज्य निर्वाच्न आयोग की मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चत करें। अन्य मतदाता जांच लें और उनका नाम नहीं हो तो 14 से 23 सितंबर की अवधि में अपना नाम जुड़वा लें या किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो तो वह भी करवा लें।

उन्होंने सभी अधिकारियों को भी 3, 5 और 6 नंबर प्रपत्र के बारे में लोगों को जागरूक करने और विभिन्न स्थानों पर कैंप्स लगाने के निर्देश भी दिए। उपसचिव शोक जैन ने बताया कि मतदाता अपना नाम आनलाइन भी जुड़वा, हटवा सकते हैं और कोई संशोधन भी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य मतदाता आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया 15, 21 और 22 सितंबर को विशेष अभियान रखा जाएगा। इस दिन सुबह से शाम तक बीएलओ संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्होंने इस दौरान अधिकाधिक पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची नाम जुड़वाने की अपील की है। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा।