
जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य सरकार के ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत शुक्रवार को शिवदासपुरा और मानसरोवर में खाद्य व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविरों का उद्देश्य छोटे-बड़े खाद्य कारोबारियों को आसान प्रक्रिया के जरिए लाइसेंस उपलब्ध कराना और उन्हें खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूक करना रहा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि शिविरों के दौरान 80 फूड रजिस्ट्रेशन और एक फूड लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें मौके पर ही जारी कर संबंधित व्यापारियों को सौंप दिया गया। इससे व्यापारियों को अलग–अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली।
शिविर के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जरूरी नियमों की जानकारी दी गई। खाद्य सामग्री को साफ-सुथरे और ढके हुए स्थान पर रखने, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से अंकित करने, तथा बिल के माध्यम से ही खरीद-फरोख्त करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि नियमों की अनदेखी करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार नागर और विनोद कुमार थारवान मौजूद रहे। विभाग का कहना है कि आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि खाद्य व्यापारियों को कानूनी दायरे में लाकर आमजन को सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
Published on:
23 Jan 2026 07:00 pm
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