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1459 कार्डधारकों ने अब तक छोड़ी पात्रता, विभाग करेगा ऑनलाइन जांच

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों को 30 जून तक स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

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खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों को 30 जून तक स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तय तिथि तक गिव-अप अभियान के अंतर्गत आवेदन नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों से वसूली की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से जिले में गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 1459 कार्डधारक स्वयं आगे आकर योजना का लाभ छोड़ चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी स्वेच्छा से नाम हटवाएंगे, उनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। अंतिम तिथि के बाद सभी लाभार्थियों का विस्तृत ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं के बैंक खाते, परिवहन विभाग और अन्य सरकारी स्रोतों से जानकारी जुटाकर जांच की जाएगी।योजना के तहत वे सभी व्यक्ति अपात्र माने जाएंगे जो आयकरदाता हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर या वाणिज्यिक वाहन है, जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत हैं, या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है। इन अपात्र लाभार्थियों से गेहूं की वसूली 27 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। खाद्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि जो भी पात्रता की श्रेणी से बाहर हैं, वे समय रहते विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम हटवा लें। योजना का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है और इसमें अपात्रों की भागीदारी को रोकना अनिवार्य है।