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जैसलमेर. जैसलमेर जिले के डिस्कॉम विभाग ने जिले के विद्युत उपभोक्ता को अपने पड़ोसी की मदद नहीं करने की हिदायत दी है और उन्हें ऐसा करते पाए जाने पर शर्मिंदगी के साथ विभाग की कार्रवाई के तैयार रहने की चैतावनी दी है। विभाग की माने तो पड़ोसी की इस विशेष स्थिति में मदद करने पर मदद करने वाले पर जुर्माना लगाने के साथ उससे बिल की वसूली और कनेक्शन विच्छेद करने के साथ विभाग की विधिक कार्यवाही सभी झेलनी पड़ सकती है। विभाग ने दरअसल ये चैतावनी उन पड़ोसियों के लिए जारी की है, जो डिस्कॉम के डिफॉल्टर है और विभाग ने बिल जमा नहीं करने या अन्य कानूनी अड़चनों के कारण इनके कनेक्शन विच्छेद कर दिए है। ऐसे लोग पड़ौसी की मदद लेकर अपने घर रोशन ना कर सके इसके लिए विभाग ने नई गाइड लाइन जारी कर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन नहीं देने कह हिदायत दी है और साथ ही में ऐसा करते पाए जाने पर विभाग की ओर से कार्यवाही करने की चैतावनी भी दी है।
दोषी उपभोक्ता को दिया बिजली कनेक्शन तो होगी कार्रवाई
जैसलमेर डिस्कॉम के डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटने के बाद पड़ोसियों ने बिजली देकर सहायता भी की तो डिस्कॉम उन्हें भी दोषी मानेगा। ऐसे में दोषी उपभोक्ता की बकाया राशि कनेक्शन देने वाले से वसूल की जाएगी या कनेक्शन काटा जाएगे।
अधिशासी अभियन्ता तरुण कुमार खत्री ने बताया कि बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ डिस्कॉम अब सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। किसी भी कारण से उपभोक्ता का कनेक्शन कटने के बाद लम्बे समय से नहीं जुड़वाने पर डिस्कॉम की निगरानी टीम उन पर नजर रखेगी। किसी अन्य उपभोक्ता के यहां से बिजली कनेक्शन पाया जाने पर उनके विरुद्ध विद्युत चोरी निरोधक थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा। इसको लेकर सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
कटे हुए कनक्शन छह माह बाद पीडीसी माने जाते हैं। किसी उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन लगातार छह माह तक कटा रहता है और बकाया राशि जमा करवाने के बावजूद रीकनेक्शन शुल्क जमा करवा पुन: शुरू नहीं करवाया जाता है तो ऐसे कनेक्शन स्थाई रूप से बन्द कर दिए जाते हैं।
Published on:
10 Jan 2018 10:23 am
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