
जैसलमेर नगरपरिषद क्षेत्र में संचालित अवैध मीट की दुकानों और बूचडख़ानों पर नगर परिषद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तीन दिन के भीतर इन्हें स्वयं हटाने का अल्टीमेटम दिया है। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध दुकानें बंद नहीं हुईं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त सौढा ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मीट विक्रेता के पास वैध लाइसेंस या अन्य आवश्यक दस्तावेज हैं, तो वे तीन दिन के भीतर नगरपरिषद में प्रस्तुत करें। अन्यथा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के तहत अवैध दुकानों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नगरपरिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि मीट विक्रेताओं ने निर्धारित समय में अपनी दुकानें नहीं हटाईं, तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को हटाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।
जनस्वास्थ्य व स्वच्छता प्राथमिकता
नगरपरिषद की इस कार्रवाई का उद्देश्य स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
3 दिन की मोहलत: अवैध दुकानों को स्वयं हटाने या वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय।
कार्रवाई तय: तय समय सीमा के बाद नगरपरिषद खुद कार्रवाई करेगी।
जनहित में कदम: शहर की सफाई व्यवस्था व स्वच्छता के लिए सख्ती।
Published on:
21 Mar 2025 10:02 pm
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