
साई कृपा सोसायटी को ब्याज समेत राशि व हर्जाना अदा करने के आदेश
जैसलमेर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साई कृपा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध 5 प्रकरणों में परिवादी की जमा राशि मय ब्याज व हर्जाना के अदा करने के आदेश पारित किया। जिला उपभोक्ता आयोग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मदनसिंह भाटी ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष मलार खान मंगलिया, सदस्या चांद कंवर व सदस्य सुभान खान के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संजय, अजय, आरती, अखेराज व रुखमणी बनाम सांई कृपा सोसायटी में परिवादी ने आयोग के समक्ष बताया कि उनके द्वारा सांई कृपा सोसायटी मेअपने छोटी छोटी बचतों से राशि जमा करवाई गई थी, जो परिपक्वता तिथि पर परिवादीगण को सोसायटी द्वारा भुगतान नही की गई, रकम देने से मना कर दिया। इस संबंध में कई बार संपर्क करने पर जवाब नही मिला। जिस पर परिवादी ने आयोग के समक्ष अपने-अपने परिवाद प्रस्तुत किए, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए सोसायटी को आदेश दिया कि 45 दिवस के भीतर उपरोक्त सभी परिवादियों को एफडीयो की परिपक्वता राशि मय 9 प्रतिशत ब्याज परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से ताअदायगी तक अदा करें। इसके साथ ही मानसिक हर्जाना व क्षतिपूर्ति पेटे एवं परिवाद व्यय पेटे सभी परिवादी को 10-10 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।
सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर किया जाएगा पुरस्कृत
जैसलमेर. अमूमन सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को लोगों द्वारा कानूनी पैचीदगी से बचने के लिए उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जाता हैं, जिसके कारण उन्हें समय पर ईलाज नहीं मिल पाता हैं और कई बार वे काल के ग्रास में चले जाते हैं। उक्त धारणा को बदलने के लिए राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की ओर से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जीवनरक्षा के परिपेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत आमजन को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए जीवन रक्षक योजना का गठन किया गया हैं, जिसके तहत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहूंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों के जीवन को बचाया जा सकेगा।
Published on:
11 Mar 2022 05:47 pm
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