
बिना वैध अनुमति-पत्र के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध
भारत-पाक सीमा के 5 किमी में आवागमन व भ्रमण पर जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने प्रतिबंध की अवधि को आगामी दो माह के लिए बढ़ाया गया है, जो कि 12 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट गुप्ता ने जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा समाजकंटकों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के 5 किमी में रहने वाले निवासियों व उस क्ष़ेत्र में प्रवेश तथा घूमने व्यक्तियों को इस क्षेत्र के जिसमें जैसलमेर व पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजिया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरड़वाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूट्टोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली सरकारी, बाहला, भारेवाला, दादुवाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी शामिल है। यहां शाम 6 बजे से प्रात: 7 बजे तक बिना वैध अनुमति-पत्र के जो आवश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्राप्त किया जा सकता है, क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधयों के लिए प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 12 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
Published on:
13 Dec 2023 08:35 pm
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