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सीमा क्षेत्र निवासियों के रात्रि में प्रवेश व घूमने पर रोक

सीमा क्षेत्र निवासियों के रात्रि में प्रवेश व घूमने पर रोक

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सीमा क्षेत्र निवासियों के रात्रि में प्रवेश व घूमने पर रोक

सीमा क्षेत्र निवासियों के रात्रि में प्रवेश व घूमने पर रोक

जैसलमेर. जिले में भारत.पाक सीमा के पास लगते हुए पांच किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी के अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में आगामी 15 अप्रैल तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं घूमने के लिए शाम 6 बजे से प्रात: 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा समाजकंटकों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन एवं लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मोदी के अनुसार जैसलमेर व पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली सरकारी, बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचंदवाला तथा कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सांय 6 बजे से प्रात: 7 बजे तक वैध अनुमति.पत्र, जो परमावश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से प्राप्त किया जा सकता है, के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबंध रहेगा।