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बॉल की निकली हवा, 25 हजार रुपए देने के आदेश

बॉल की निकली हवा, उपभोक्ता आयोग में दिया परिवाद

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बॉल की निकली हवा, उपभोक्ता आयोग ने 25 हजार रुपए देने के आदेश

बॉल की निकली हवा, उपभोक्ता आयोग ने 25 हजार रुपए देने के आदेश

पोकरण. कस्बे के एक शॉपिंग मॉल से खरीदकर ले जाई गई बॉल से हवा निकलने एवं मॉल के मैनेजर की ओर से बॉल नहीं बदलने पर जैसलमेर के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज करवाया है। परिवादी कस्बे के कोरियों का बास निवासी हंसराज पुत्र प्रेमराज माली ने परिवाद पेश कर बताया कि कस्बे में बस स्टैंड के सामने एसजी मार्ट प्रा.लि. नाम से शॉपिंग मॉल स्थित है। उन्होंने 23 जुलाई को वॉलीबॉल के लिए एक कंपनी की बॉल खरीदी, जिसकी कीमत 780 रुपए है। जब परिवादी बॉल लेकर घर गया तो बॉल की हवा अपने आप निकलने लगी। 24 घंटे में बॉल की पूरी हवा निकल गई। बिना उपयोग व उपभोग किए ही बॉल की हवा निकलने पर परिवादी ने तत्काल मॉल पहुंचकर मैनेजर से संपर्क किया और खराब बॉल को बदलकर अच्छी किस्म की बॉल देने को कहा। बिल पर नियमों में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी प्रकार की कोई वस्तु खराब होने पर बिल की दिनांक से 3 दिन में बदलकर नया दिया जाएगा। जबकि मैनेजर ने बॉल बदलने से मना कर दिया। जिससे परिवादी को आर्थिक, मानसिक परेशानी हुई। उन्होंने परिवाद पेश कर बिना उपयोग हवा निकलने के कारण परिवादी को हुई मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी के बदले 20 हजार रुपए, परिवाद व्यय 5 हजार रुपए एवं अच्छी व बेहतर कंपनी की बॉल दिलाने के आदेश देने की मांग की है।