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राजस्थान: सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेंगे 10 माह तक 4 तरह के भत्ते

समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 4 तरह के भत्ते दस माह तक दिए जाएंगे।

Photo- Patrika

जालोर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार जालोर जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में चार तरह के भत्ते दस माह तक दिए जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालयों में परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, स्टाईपेंड एवं रीडर भत्ता जैसे विभिन्न लाभ दिए जाएंगे।

जालोर जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जिनका 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोहरलाल गोदारा ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विशेष आवश्कता वाले विद्यार्थी जिनका 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रस्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ है और इन्हें समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं से उक्त भत्तों का लाभ नहीं मिल रहा हो। ऐसे समस्त विद्याथियों को इन चार तरह के भत्तों से लाभान्वित किया जाएगा।

इन भत्तों का मिलेगा लाभ

सहायक परियोजना समन्वयक ईश्वरसिंह ने बताया कि सभी पात्र विद्यार्थियों को परिवहन भत्ते के रूप में 300 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिए, एस्कॉर्ट भत्ते के रूप में 300 रुपए प्रति माह की दर से कुल 10 माह के लिए, स्टाईपेंड भत्ते के रूप में 200 रुपए प्रति माह की दर से कुल 10 माह के लिए, रीडर भत्ते के रूप में 200 रुपए प्रति माह की दर से कुल 10 माह के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की अभिशंसा अनुसार जारी भत्ते देकर लाभन्वित किया जाएगा।

ब्लॉक संदर्भ कक्ष पर जमा करवाने होंगे आवेदन

विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के भत्तों के लिए संबंधित संस्था प्रधानों के माध्यम से इनके आवेदन भरवाकर संबंधित ब्लॉक संदर्भ कक्ष पर जमा करवाने होंगे। वहां से प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत सीबीईओ कार्यालय से उक्त भत्तों के आवेदनों को 25 जुलाई तक जिला कार्यालय में समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। इसके उपरांत जिला कार्यालय से गठित कमेटी की ओर से इन आवेदनों की फिर से जांच कर पात्र विद्यार्थियों को परिषद के निर्देशानुसार भत्ते जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।