
Jammu Kashmir: फिलहाल टल गई जिला अदालतों में भर्ती, अधिसूचना वापस ली
जम्मू. अखिल भारतीय आधार पर जिला अदालत के रिक्त पदों को भरने के लिए जारी अधिसूचना जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने वापस ले ली है। जम्मू-कश्मीर की जिला अदालतों की नौकरियों के लिए देशभर से आवेदन मांगे जाने पर विवाद मचा हुआ था। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने कहा सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है। सरकारी नौकरी से संबंधित विज्ञापन को लेकर स्थानीय दलों ने आपत्ति जताई थी। खासकर विपक्षी दलों ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी। अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है। स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा, ‘सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है।’ जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में रिक्त 33 पदों को भरने के लिये देशभर से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था।
Published on:
01 Jan 2020 05:29 pm

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