बारिश से पूर्व रेत व गिट्टी व ईंट परिवहन करने वालों पर खनिज विभाग की गिद्ध नजर है। यदि आपके पास रायल्टी पर्ची नहीं है तो आप निश्चित ही पकड़े जाओगे। बीते एक माह के भीतर खनिज विभाग की उडऩदस्ता टीम ने धड़ाधड़ कार्रवाई करते हुए ८४ वाहनों को पकड़ा है। इससे सरकार को राजस्व के रूप में ८ लाख रुपए की प्राप्ति हुई है।
जांजगीर-चांपा। इतना ही नहीं अभी और कई वाहन चालक बीच मझधार में फंसे हुए हैं जिनके वाहन तो पकड़े गए हैं लेकिन उनके पास वाहनों के कागजात नहीं होने से उनका टेक्स भी नहीं पटा है। जिसके चलते वे बुरे फंसे हैं। ऐसे लोग दफ्तर के चक्कर तो काट रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा है।
जिले में रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। मीडिया में खबर मिलने के बाद खनिज विभाग के अफसर एसी रूम से बाहर निकले और धड़ाधड़ कार्रवाई की। बीते एक माह के भीतर ही खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुलिस व राजस्व अफसरों के साथ संयुक्त टीम बनाकर एक माह के भीतर ८४ वाहनों को अपनी गिरफ्त में लिया। रेत के ट्रैक्टर से अवैध परिवहन करते तकरीबन ४० वाहनों को पकड़ा। इसी तरह ४० वाहन गिट्टी व ईंट के पकड़े गए। वहीं हाइवा से भी रेत के अवैध परिवहन करते खनिज विभाग के हत्थे चढ़ गए। कर्मचारी अधिकारियों की इस कार्रवाई से एक माह के भीतर सीधे ८ लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। यह राशि सीधे सरकार के खजाने में जमा होगी। आपको बता दें कि आज भी रेत घाटों व पत्थर खदानों से राजस्व बचाने के फेर में चालक व खदान मालिक बिना रायल्टी के रेत गिट्टी की बिक्री करते हैं। जिससे उन्हें अधिक आमदनी होती है। ऐसे वाहन गुपचुप तरीके से शार्टकट का रास्ता अपनाते हुए रातों रात अवैध परिवहन करते हैं। मुखबिर की सूचना पर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाती है।
अवैध उत्खनन की भी दो कार्रवाई
खनिज विभाग के अफसरों ने केरा कराकछार व देवरी रेत घाट में अवैध उत्खनन होने की सूचना मिलने पर दो अवैध रेत घाटों पर बड़ी कार्रवाई की। जिसमें केरा करा कछार व देवरी रेत घाट के संचालकों के खिलाफ एक एक लाख रुपए की पेनाल्टी ठोका है। यानी अवैध उत्खनन की कार्रवाई से राजस्व के रूप में दो लाख रुपए आय अर्जित की है।
जाने किस वाहन में कितना जुर्माना
रेत व गिट्टी के अवैध परिवहन में ट्रैक्टर में ७ हजार रुपए का जुर्माना लगता है। जिसमें ६ हजार २०० रुपए जुर्माना व ८०० रुपए अन्य कर लगता है। इसी तरह हाइवा चालकों को १४८०० रुपए का जुर्माना लगता है। वहीं हाइवा में गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर २८८०० रुपए जुर्माना लगता हैै। इसी तरह यदि ट्रेलर पर अवैध गिट्टी व रेत परिवहन करते पाए गए तो यह जुर्माना सीधे ४२२०० रुपए जा पहुंचेगा।
वर्जन
रेत गिट्टी के अवैध उत्खनन व परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसके चलते मैदानी अमले को अलर्ट कर कार्रवाई की गई। बीते ३० दिनों के भीतर ऐसे ८४ वाहनों को पकड़ा है। जिससे लगभग ८ लाख रुपए के जुर्माना ठोंका गया है।
- आरके सोनी, प्रभारी जिला खनिज अधिकारी