CG Hospital News: तीनों डॉक्टरों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की। जिस पर 2 मई को आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने पहले दीपक साहू का ट्रांसफर आदेश में रोक लगाते हुए आदेश को निरस्त कर दिया गया।
CG Hospital News: मनमानी करने वाले सिविल सर्जन को हटाने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जिला अस्पताल जांजगीर में पदस्थ दो डॉक्टरों का स्थानांतरण आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वहीं एक डॉक्टर के स्थानांतरा आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। बीते 28 अप्रैल को राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी कर डॉ. दीपक साहू का स्थानांतरण एमसीबी जिला के खडगंवा स्वास्थ्य केंद्रए चिकित्सा अधिकारी डॉ. इकबाल हुसैल का नारायणपुर व डॉ. विष्णु पैगवार का दोरनापाल सुकमा जिला कर दिया गया था।
आदेश के विरूद्ध तीनों डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। गौरतलब है कि जिला अस्पताल जांजगीर में सिविल सर्जन और डॉक्टरों और स्टॉफ के बीच लंबे समय तक विवाद चलने के बाद राज्य सरकार के द्वारा सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल के अलावा जिला अस्पताल में पदस्थ तीन डॉक्टरों का भी ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया गया था।
जारी आदेश में सिविल सर्जन डॉ. जायसवाल को गृहजिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ और जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. दीपक साहू, डॉ. इकबाल हुसैन और डॉ. विष्णु पैगवार को नारायणपुर, सुकमा, मनेन्द्रगढ़ जिला स्थानांतरण कर दिया गया था। इसकी जानकारी होते ही स्वास्थ्य संगठन में आक्रोश भड़क गया था। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे दमनात्मक आदेश बताया था और आदेश के खिलाफ अंत तक लड़ने की बात कही थी।
CG Hospital News: इधर स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध तीनों डॉक्टरों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की। जिस पर 2 मई को आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने पहले दीपक साहू का ट्रांसफर आदेश में रोक लगाते हुए आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद डॉ. इकबाल हुसैन की याचिका पर भी सुनवाई करते हुए स्थानांतरण आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है।
साथ ही डॉ. विष्णु पैगवार के प्रकरण में स्टे मिला है। अब तीनों डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में ज्वाइन कर ली है। अब पहले की तरह तीनों डॉक्टर जिला अस्पताल में सेवा दे रहे है। इससे मरीजों ने भी राहत की सांस ली है। जिला अस्पताल दंत चिकित्सक विहीन हो गया था।