scriptAllahabad High Court: जौनपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट से वारंट जारी, एसपी को भी किया तलब, जानें पूरा मामला | Allahabad High Court issues bailable warrant against DM Jaunpur also summons SP Ajay Pal Sharma on 8 August | Patrika News
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Allahabad High Court: जौनपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट से वारंट जारी, एसपी को भी किया तलब, जानें पूरा मामला

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही जौनपुर के एसपी और जलालपुर एसएचओ को भी तलब किया गया है। डीएम, एसपी समेत एसएचओ आठ अगस्त को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे।

जौनपुरAug 07, 2024 / 03:43 pm

Vishnu Bajpai

Allahabad High Court: जौनपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट से वारंट जारी, एसपी को भी किया तलब, जानें पूरा मामला

Allahabad High Court: जौनपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट से वारंट जारी, एसपी को भी किया तलब, जानें पूरा मामला

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की जानकारी होने के बावजूद कोई जवाब न देने पर डीएम जौनपुर को जमानती वारंट जारी कर आठ अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सीजेएम जौनपुर से इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने यह आदेश जाफराबाद विद्युत उपकेंद्र के शिवाकांत पांडेय व सात अन्य निविदाकर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आदेश की सूचना डीएम को पत्र और फैक्स से दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले कोर्ट ने याचियों के छह माह से रुके वेतन के भुगतान पर डीएम को निर्णय लेने का आदेश देते हुए उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी के बावजूद डीएम की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
Allahabad High Court: जौनपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट से वारंट जारी, एसपी को भी किया तलब, जानें पूरा मामला

इस मामले में तलब किए गए एसपी और एसएचओ

दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के एसपी और जलालपुर एसएचओ से ग्यासपुर सिरकोनी स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा की संदेहास्पद मौत की शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने का स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से इस बाबत व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और ऐसा न करने पर आठ अगस्त को सुबह दस बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने छात्रा के मामा की याचिका पर अधिवक्ता जयशंकर मिश्र एवं शरदेंदु मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। छात्रा के मामा ने पुलिस से गत दो जुलाई को विद्यालय में मौत को संदेहास्पद बताते हुए हत्या की आशंका में शिकायत की थी।

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