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मुख्तार अंसारी की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

कोर्ट ने 50 हजार रुपये मुचलके और प्रतिभूति पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. पंजाब की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफशां अंसारी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अफशां पर फर्जी व अनधिकृत बैनामे के जरिये सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है।

यह आदेश जस्टिस सिद्घार्थ ने वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अजय कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम केार्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि याची को अग्रिम जमानत पाने का हक है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये मुचलके और प्रतिभूति पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

बताते चलें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। इसके अलावा उनके दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ भी वारंट जारी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर रखा है।