
आलीराजपुर.जोबट विकासख्ंड अंतर्गत ग्राम चमार बेगड़ा के सेनकुआं फलिया मं 8 मार्च की शाम करीब 7 बजे बीच-बचाव कर रहे युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल घायल बड़ौदा में उपचाररत है तथा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
पुलिस चौकी खट्टाली प्रभारी आरएस मकवाना ने बताया कि 8 मार्च की रात करीब 7 से 8 बजे ग्राम चमार बेगड़ा में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम रमेश पिता छतर सिंह (35) है जो गंभीर घायल हो गया। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी मिली कि रमेश अपने साथी छतरीया उर्फ छतरसिंह के साथ खड़ा था, इसी दौरान ग्राम पलसदा निवासी लक्ष्मण सिंह वहां से गुजर रहा था तो छतर सिंह ने उसे रोककर उसका पता पूछा तो लक्ष्मण ने अपना पता ग्राम पलासदा बताया इस पर छतर सिंह ने उससे कहा कि तू यहां से बार-बार क्यों निकलता है इसी बात पर लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पास में खड़े रमेश ने छतर सिंह को समझाया कि तू इससे झगड़ा मत कर तथा इसे जाने दे।
इस पर छतर सिंह आग बबूला हो गया तथा तू बीच में मत बोल कह कर रमेश के पेट पर देसी कट्टे से फायर कर दिया तथा वहां से फरार हो गया। बंदूक की आवाज सुनकर नजदीक से गुजर रहे राजू सिंह ने घायल रमेश को देखा उसे तुरंत अस्पताल ले गए ,जहां से उसे बड़ौदा रेफर कर दिया। कुछ ही घंटों अंतराल के बाद हुई दूसरी इस घटना को लेकर पुलिस भ्रमित रही क्योंकि करीब 6 बजे के आसपास ग्राम रामपुरा में भी देसी कट्टे के हमले की एक घटना घट चुकी थी करीब रात्रि 9 बजे स्थिति साफ हुई तब पुलिस सक्रीय हुई तथा घटना के अनुसंधान में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छतर सिंह के खिलाफ धारा 307 में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
आलीराजपुर. पत्थर से सिर व चेहरे पर मारकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जोबट द्वारा अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के समर्थन एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दिनेश को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार म़़ृतक सायरीबाई पति बुधु निवासी ग्राम छोटी जामली को सिर व चेहरे पर मारकर हत्या करने वाले आरोपी दिनेश अजनार पिता बुधिया अजनार निवासी खंडाला राव को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। गुरुवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जोबट द्वारा दोषी दिनेश अजनार को कसूरवार मानते हुए आजीवन कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र मंडोड़ द्वारा किया गया।
Updated on:
11 Mar 2022 04:23 pm
Published on:
11 Mar 2022 04:23 pm
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