30 जून तक करवाना होगा यह काम- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी। विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नजर नहीं आई तो उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए की ये व्यवस्था- अप्रेल 2019 से पहले उपलब्ध नबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता था। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रेक करना मुश्किल हो जाता था। अब हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट लग जाने के बाद वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी।
नहीं खुलती ये नंबर प्लेट- ये नंबर प्लेट केवल एक बार ही प्रयोग की जाती है। वाहन में लगने के बाद ये खुलती नहीं है,बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है। वाहन मालिक इस पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक करा सकते हैं। ऑनलाईन फीस जमा कर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।
वर्जन- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की ओर दिशा-निर्देश जारी किए गए है। 2019 से पहले के सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।
- अक्षय विश्नोई,जिला परिवहन अधिकारी,झालावाड़।