चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving Licence ) व वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र ( Vehicles Registration certificate ) लेने के लिए परिवहन विभाग ( Rajasthan Transport Department ) के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
भवानीमंडी (झालावाड़)। चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस ( driving licence ) व वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र ( Vehicles Registration certificate ) लेने के लिए परिवहन विभाग ( rajasthan transport department ) के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग तैयार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी स्पीड पोस्ट ( speed post ) के लिए जरिए आवेदक के घर पहुंचाएगा। यह व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव राजेश यादव ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
आदेश के मुताबिक, परमानेंट व नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इसके लिए डाक विभाग से अनुबंध किया है। इसके लिए बीएनपीएल कोड लिफाफे पर अंकित किए जाएंगे। वर्तमान में लाइसेंस या आरसी लेने के लिए आवेदक को डीटीओ कार्यालय जाना पड़ता है। सर्वर डाउन, लाइट गुल होने से कभी-कभी दो से तीन-चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को राहत मिलेगी।
डाक विभाग की यह होगी जिम्मेदारी
ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी को लिफाफे में डालना, सील करने की जिम्मेदारी डाक विभाग की होगी। कार्य दिवस में एकत्रित करने का काम भी डाक विभाग का होगा। स्पीड पोस्ट पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान मुख्यालय स्तर किया जाएगा। जितने भी लाइसेंस व आरसी डाक से भेजी जाएंगी, उनकी सूची कार्यालय परिसर में भी चस्पा की जाएगी।
मुख्यालय से निर्देश मिल चुके हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व अन्य दस्तावेज डाक विभाग स्पीड पोस्ट से आवेदक के पते पर पहुंचाएगा। इससे आवेदक व विभाग दोनों को सुविधा मिलेगी।
समीर जैन, जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़