एमनेस्टी योजना से मिल रहा लाभ
अग्रिम टैक्स जमा कराकर सरपट वाहन दौड़ाते हुए व्यवसाय करने वाले वाहन मालिकों के अलावा पुराने बकायादार वाहन मालिकों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से एमनेस्टी योजना लागू की हुई है। योजना के तहत 31 दिसम्बर 2022 के पूर्व के बकाया टेक्स में पेनल्टी व ब्याज पर 100 फीसदी शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसके अलावा ई-रवन्ना चालानों की राशि में भी 95 फीसदी तक छूट दी जा रही है। 95 से सौ फीसदी छूट मिलने से वाहन मालिकों की बल्ले-बल्ले हो रही है,लेकिन कई वाहन मालिक व्यावसायिक पिछड़ेपन व आर्थिंक तंगी के चलते इस छूट का लाभ लेने से भी वंचित हो रहे हैं।
फैक्ट फाइल-
– जिले में टैक्स प्राप्ती का लक्ष्य- 11.25 करोड़
-जिले मेें भारी वाहन -1000
– भारी वाहनों का टैक्ट जमा हो चुका- 2.50 करोड़
-परिवहन विभाग में कुल टैक्ट जमा हो चुका- 5 करोड़
-तिथि निकलने पर अब डेढ़ फीसदी पेनल्टी व जितना टैक्स उतना ही जुर्माना लगाने का प्रावधान
एमनेस्टी योजना का लाभ उठाए वाहन मालिक-
टैक्स वसूली को लेकर कार्ययोजना तैयार है। जिन लोगों ने 15 मार्च तक टैक्स जमा नहीं कराने पर ब्याज व पेनल्टी का भुगतान करना होगा। फिर भी नहीं कराएंगे तो वाहन को सीज की कार्रवाई भी करेंगे। पुराने बकायादारों के लिए एमनेस्टी योजना के तहत खासी राहत दी जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारी नियमित रुप से भारी वाहनों को रुकवाकर टैक्स वसूलने की कार्रवाई कर रहे हैं।
समीर जैन, जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़।