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बगैर मान्यता चला रहे स्कूल तो हो जाएं सावधान, एक लाख देना पड़ सकता जुर्माना

गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर चलेगा शिक्षा विभाग का डंडा। बगैर मान्यता के चल रहे बेसिक विद्यालयों की होगी पड़ताल। शिक्षा विभाग ने दिए कार्यवाही के निर्देश।

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Unrecognized School Jhansi

इस तस्वीर को सोशल मीडिया से लिया गया है।

जनपद में बगैर मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर शिकंजा कसने के लिए एक बार फिर अभियान चलाने को कहा गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने बीएसए को पत्र लिखकर फर्जी तरीके से चल रहे विद्यालयों को चिह्नित करने और ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत पकडे जाने वाले फर्जी विद्यालयों पर कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा है।


सितंबर से चलाना था अभियान

शासन ने बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के संचालन को रोकने के लिए सितम्बर में अभियान चलाने को कहा था। पर, अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद में कोई भी अमान्य विद्यालय संचालित नहीं होने का प्रमाण-पत्र भी नहीं भेजा गया। इस पर नाराज संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने पत्र लिखकर प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है।


एक लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना

मालूम हो कि जनपद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा परिषदीय, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत बगैर मान्यता के कोई भी स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। बगैर मान्यता के स्कूल चलाने या मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय संचालित करने वाले विद्यालयों के संचालकों पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।