
AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Jhunjhunu POCSO Act: पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत करने वाले पिता व उसके दोस्त को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश इसरार खोखर की ओर से दोनों को तीन-तीन साल की सजा के अलावा दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामले के अनुसार 15 फरवरी 2023 को ग्रामीण क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता ने बगड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 25 नवबर 2022 को नाना का देहान्त हो जाने के कारण उसकी मां को हरियाणा जाना पड़ा। पीछे से उसके पिता अपने दोस्त के साथ शराब पीकर उसके कमरे में आए और उसके साथ अश्लील हरकत की। इसका उसने विरोध किया और मां को सारी बात बताने के लिए कहा तो उसका पिता कमरे से बाहर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद पिता का दोस्त उसके कमरे में आया और अश्लील हरकत करने लगा। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। डर व शर्म के कारण उस वक्त उसने अपनी मां को यह बात नहीं बताई। इससे दोनों आरोपियों के हौंसले बढ़ गए और दोनों उसके साथ छेडख़ानी करते रहे।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद पीड़िता के पिता और उसके दोस्त के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र भाबू ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए इस मामले में 12 गवाह व 17 दस्तावेज पेश कर न्यायालय में दलील दी कि दोस्त के साथ अपनी ही बेटी से इस तरह की अश्लील हरकत करना घिनौना अपराध है।
Published on:
12 Jul 2025 11:22 am
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