झुंझुनू

मैनाना में मकान तोड़ने के आदेश पर रोक

मुकेश के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रार्थी के जो मकान बने हुए हैं उनके बिजली के कनेक्शन है। इंदिरा गांधी योजना के तहत उनको मकान बनाने के रुपए मिले हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। इनके पास बसने के लिए और कोई जमीन नहीं है।

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Sep 16, 2023
मैनाना में मकान तोड़ने के आदेश पर रोक

Mainana village
झुंझुनूं. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैनाना गांव में मकान तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही जिला कलक्टर, एसडीएम बुहाना व तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

प्रकरण के अनुसार मुकेश कुमार निवासी मैनाना ने एक रिट याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की। रिट में बताया कि उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। मुकेश के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रार्थी के जो मकान बने हुए हैं उनके बिजली के कनेक्शन है। इंदिरा गांधी योजना के तहत उनको मकान बनाने के रुपए मिले हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। ठोलिया ने हाईकोर्ट को बताया किइनके पास बसने के लिए और कोई जमीन नहीं है। इसलिए स्थिति को देखते हुए मकान नहीं तोड़े जाएं। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंदरजीत सिंह ने आदेश दिया है कि प्रार्थी के मकान नहीं तोड़े जाएं। साथ ही
अधिकारियों को नोटिस भी दिए हैं।

Published on:
16 Sept 2023 12:50 pm
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