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अब बिना हेलमेट मोटर साइकिल चलाई तो एक हजार, शराब पीकर वाहन चलाया तो 10 हजार रुपए की लगेगी चपत, लाइसेंस भी होगा निलंबित

ए एक्ट के तहत कम से कम 100 रुपए जुर्माना राशि को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जबकि 1000 रुपए जुर्माना राशि को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया, तो वाहन मालिक से जुर्माना राशि 25000 रुपए लेने के साथ वाहन मालिक या फिर माता-पिता को तीन साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।

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अब बिना हेलमेट मोटर साइकिल चलाई तो एक हजार, शराब पीकर वाहन चलाया तो 10 हजार रुपए की लगेगी चपत, लाइसेंस भी होगा निलंबित

new motor vehicle act news jhunjhunu
झुंझुनूं. जिले में पिछले कई सालों का ट्रेंड है, लोग लाल ओवर स्पीड और हेलमेट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर तीन व चार सवारियां ले जा रहे हैं, लेकिन अब नियम तोडऩे वालों की खैर नहीं।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन नियमों की पालना नहीं करने पर 10 गुना जुर्माना लगेगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। अब लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की ओर खुद की जान लेने वालों की खैर नहीं है। नए एक्ट के तहत कम से कम 100 रुपए जुर्माना राशि को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जबकि 1000 रुपए जुर्माना राशि को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया, तो वाहन मालिक से जुर्माना राशि 25000 रुपए लेने के साथ वाहन मालिक या फिर माता-पिता को तीन साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।

खास है नए बिल में
-ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आधार अनिर्वाय होगा।
-ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 20 साल की जगह 10 साल होगी।
-50 से 55 साल की उम्र में रिन्यू कराने पर 60 साल तक -वैधता रहेगी।
-सुरक्षा मानक और वाहन में किसी तरह की कमी पाए जाने पर निर्माता कंपनी पर ग्राहक को वाहन की पूरी कीमत देनी होगी और सरकार 500 करोड़ तक जुर्माना लगा सकती है।
-'हिट एंड रनÓ में पीडि़त परिवार को 25,000 की जगह 2 लाख मुआवजा

झुंझुनू में 'आइएम सेफÓ से कर रहे जागरूक
डोरेमोन ये हेलमेट पहनना जरूरी है क्या, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा?, ज्यादा कुछ नहीं नोबिता बस नए एमवी एक्ट 129/184(2) के तहत तीन महीने के लिए तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड होगा और तुम्हें एक हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। राजस्थान पुलिस ने अब लोगों को जागरूक करने के लिए डोरेमोन और नोबिता को अभियान में शामिल किया है। इसके अलावा झुंझुनूं एसपी गौरव यादव ने इसके लिए आइएम सेफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत जो यातायात नियमों की पालना कर रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है।

जानिए किस उल्लंघन पर होगी नई जुर्माना राशि
नियम पुराना नया
सामान्य नियम तोडऩा 100 500
सीट बैल्ट 100 1,000
दोपहिया वाहन ओवरलोडिंग 100 2,000
व 3 माह लाइसेंस निरस्त
हेलमेट के बिना 100 1,000
व 3 माह लाइसेंस निरस्त
ओवर स्पीड 400 1000, एलएमबी
व 2000 मध्यम वाहन
आदेशों के उलंघन 500 2000
बिना लाइसेंस वाहन चलाना 500 5000
अप्रशिक्षित चालक होने पर 500 10000
स्पीडिंग, रेसिंग 500 5,000
बिना लाइसेंस अवैध वाहन चलाना 1000 5000
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1000 5000 तक
बीमा बिना वाहन चलाने पर 1,000 2,000
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 10,000
बिना परमिट वाहन चलाने पर 5000 तक 10000 तक
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले नहीं था 10,000
नाबालिग को वाहन चलाने पर पहले नहीं था 25,000 व मालिक या
पेरेंट्स को तीन साल की कैद
ओवर लोडिंग यात्री वाहन - 1000 रुपए प्रति यात्री


देश में हर साल डेढ लाख की मौत
एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल करीब एक लाख 50 हजार लोगों की मौत के अलावा पांच लाख 50 हजार के अपंग होने का एकमात्र कारण यातायात नियमों की पालना नहीं करना है। अकेले झुंझुनूं शहर की हम बात करें तो यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले वर्ष जनवरी से लेकर बीस हजार वाहनों का चालान कर 50 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया।


कड़ाई से होगी नियमों की पालना

जो जिम्मेदार नागरिक हैं, खुद सुरक्षित हैं तथा औरों को भी सुरक्षित कर रहे हैं, उनको पुलिस 'आइएम सेफÓ अभियान के तहत सम्मानित कर रहे हैं, जो नियमों की पालना नहीं करेंगे । नियम तोडऩे वालों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।
-गौरव यादव, एसपी झुंझुनूं

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