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CBSE : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) (CBSE) ने विभागीय जांच के लिए सेवानिवृत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का फैसला किया है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे अधिकारियों का पैनल 3 साल तक के लिए मान्य होगा और पैनल के प्रत्येक कर्मचारी को जांच के लिए साल में आठ केस से ज्यादा सौंपे नहीं जाएंगे और एक समय में चार केस से ज्यादा जांच के लिए सौंपे नहीं जाएंगे।
यह कहा बोर्ड ने
सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोर्ड विभागीय जांच के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पीएसयू से अतिरिक्ति सचिव, संयुक्त सचिव, डिप्टी डायरेक्ट या समकक्ष पद से सेवानिवृत हुए अधिकारियों को नौकरी पर रखेगा। वहीं, बोर्ड ने ऐसे अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जो विभागीय जांच करने के लिए तैयार हों। ऐसे अधिकारियों को निर्धारित दरों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
कार्य की प्रक्रिया और गुणवत्ता
बोर्ड के अधिकारी ने आगे कहा कि दो विभागीय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पैनल के प्रत्येक अधिकारी के कार्य की जांच की जाएगी, जहां समय रेखाओं और कार्य की प्रक्रिया और गुणवत्ता का कार्यालय द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कार्य की समीक्षा के बाद ही अधिकारियों को और काम दिया जाएगा। अधिकारी ने आगे कहा कि जिस अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होगा, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा।
Published on:
02 Apr 2019 05:30 pm
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