वर्ष 1999 में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई शांति वार्ता में जमीन देने वाले भू-मालिकों से वादा किया गया था कि उनको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सी व डी अनुभाग में नौकरी दी जाएगी। इस बीच गत 18 अप्रेल को इन अनुभागों में रिक्त पद होने का इश्तहार जारी हुआ। इस विज्ञापन में भू मालिकों को नौकरी में प्राथमिकता देने का जिक्र ही नहीं किया गया।
इस आधार पर याची ने नौकरी की सूचना जारी करने पर स्टे की मांग की और याचना की कि भू मालिकों अथवा उनके परिजनों को नौकरी देने के निर्देश जारी किए जाएं। न्यायाधीश सीटी सेल्वम और ए. एम. बशीर मोहम्मद ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सी व डी अनुभाग में नियुक्तियों पर रोक लगा दी। साथ ही जिला कलक्टर और परमाणु स्टेशन के परियोजना निदेशक को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया।