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Rajasthan police constable Recruitment : हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती के हर आवेदक को आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट आने पर मजबूर करने पर नाराजगी जताई है।
न्यायाधीश संजीवप्रकाश शर्मा ने सभी आवेदकों को बिना कोर्ट आए ऑफ-लाइन फार्म भरने की छूट दी है। कोर्ट ने डीजीपी को rajasthan police constable and rajasthan police constable driver आयु सीमा में छूट के लिए 23 सितंबर 2008 की अधिसूचना के अनुसार 15 दिन में निर्णय करने और आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने पर भी फैसला करने को कहा है।
Court decision on Rajasthan police constable Age Limit
सरकार ने 18 अक्टूबर 2017 को कांस्टेबल और ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। दो दर्जन से ज्यादा याचिकाओं में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस विभाग आयु सीमा में छूट नहीं दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट बहुत मामलों में अभ्यावेदन देने के आदेश कर चुका है लेकिन सरकार समझ रही है कि आयु सीमा में छूट के लिए प्रत्येक आवेदक को व्यक्तिगत अभ्यावेदन देना होगा। कोर्ट का कहना है कि पुलिस विभाग के इस रवैए से हाईकोर्ट में मुकदमों का अंबार लग रहा है और कोर्ट को हर मामले में व्यक्तिगत आदेश देने पड़ रहे हैं।
राजस्थान में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं का आंकलन तो आवेदन की संख्या देखकर ही लगा जाता है। ऐसे बिना भर्ती देखे युवा आयुसीमा पार कर लेता उनके लिए सरकार ने बुधवार को झुंझुनू में घोषणा की थी। जिसमें आयुसीमा 35 से 40 वर्ष अधिकतम की जा सकेगी। पुलिस में इसबार कोर्ट जाने वालों की मौका दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है की जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए क्या उनके साथ भी न्याय हो सकेगा। इसबार ऑनलाइन माध्यम से ली जानी है rajasthan police constable exam परीक्षा।
कुछ याचिकाकर्ताओं को पुलिस विभाग ने ofline माध्यम से आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म दे दिए थे। लेकिन जो कोर्ट नहीं जा पाए उनके लिए कोर्ट ने पुलिस विभाग को आदेश दिया है।
Published on:
15 Dec 2017 08:48 am
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