12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर 18 तक रोक, टीएसपी और नॉन टीएसपी रिक्तियों का मांगा वर्गीकरण

REET Level 1st Joining latest News

less than 1 minute read
Google source verification
REET Level 1st Joining latest News

REET Level 1st Joining latest News

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के 26 हजार पदों पर राज्य सरकार के तीन दिन में नियुक्ति पत्र देने के आदेश के दूसरे ही दिन बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक 18 फरवरी तक के लिए लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को ट्राइबल सब प्लान और गैर ट्राइबल सब प्लान क्षेत्रों में रिक्तियों का वर्गीकरण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो नियुक्तियां हो चुकी है, उन पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास को कहा कि वर्गीकरण के आधार पर यह देखना चाहता है कि नव सम्मिलित टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों को वास्तव में सरकार की उस मंशा का लाभ मिलेगा या नहीं।

खंडपीठ राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसे मनीष कुमार नागदा व अन्य मामलों में एकलपीठ के फैसले के खिलाफ पेश किया गया था। कोर्ट ने सरकार से पदों का वर्गीकरण करते हुए 18 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तब तक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक रहेगी।