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पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अपर सेशन न्यायालय
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पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जोधपुर. अपर सेशन न्यायालय जोधपुर के पीठासीन अधिकारी बृजेश पंवार ने तीन वर्ष पूर्व शहर के निकटवर्ती कस्बे बालेसर में दहेज के लालच में पत्नी की हत्या करने के आरोपी को रियायत देने से इनकार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के अनुसार परिवादी खेमाराम ने बालेसर पुलिस थाने में 22 जुलाई 2018 को एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन सुखा का विवाह 22 अप्रैल 2016 को पप्पाराम के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही दहेज कम लाने का हवाला देते हुए पप्पाराम तथा परिवार के अन्य लोग मारपीट करते तथा प्रताडि़त करते रहे। 21 जुलाई 2018 को इन लोगों ने मिलकर उसकी बहन की गला घोट कर हत्या कर दी।पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 201 के तहत चालान पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपों से इंकार करते हुए नरमी बरतने का निवेदन किया। लोक अभियोजक किशनलाल गेंवा ने 18 गवाहों तथा 12 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बालेसर स्थित जुनावास गांव निवासी पप्पाराम पुत्र बाबूराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।न्यायालय ने आरोपी पर छ: हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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