11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उधारी वापस मांग रहे दोस्त को बेहोश कर लगाए तेजाब के इंजेक्शन, फिर ऐसे दी दर्दनाक मौत

Rajasthan Crime: जोधपुर के अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच अहसान अहमद ने 7 साल पहले दोस्त की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों की सभी दलीलें अस्वीकार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

less than 1 minute read
Google source verification
झोलाछाप ने लगाया इंजेक्शन

Resort Owner Murder Case: जोधपुर के अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच अहसान अहमद ने 7 साल पहले दोस्त की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों की सभी दलीलें अस्वीकार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में चौथे सहआरोपी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई।

22 जनवरी 2017 को चौपासनी स्थित रामदेव रिजॉर्ट्स के मालिक प्रमोद राव की उसी के तीन दोस्त पवन, भूपेंद्र तथा हेमन्त ने पहले फोन कर पांचवी रोड स्थित पान की दुकान पर बुलाया, फिर प्रमोद की जीप वहीं छोड़कर खुद की कार में बैठाया और जूस में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। बेहोश होने पर तेजाब के इंजेक्शन लगाए और निवार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर एक अन्य की सहायता से शव को बिहारी कॉलोनी शोभावतों की ढाणी के पास गंदे नाले मे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर न्यायालय में चार्टशीट पेश की।
यह भी पढ़ें : राजस्थान में जबरदस्त वायरल होने लगा ये शादी का कार्ड, जिसने भी देखा हैरान हो गया


मृतक प्रमोद ने आरोपियों को लाखों रुपए उधार दिए थे और उधारी वापस मांग रहा था। कोर्ट ने 34 गवाहों तथा 100 से अधिक दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर चांदना भाकर निवासी पवनकुमार पुत्र रामलाल सोनी, अमृत विहार निवासी भूपेंद्र रांकावत पुत्र सुरेंद्र रांकावत तथा महावीर नगर निवासी हेमंत उपाध्याय पुत्र ओमप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के सह आरोपी शोभावतो की ढाणी निवासी सुल्तान खान पुत्र मिक्षु खान को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।