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हाईकोर्ट के आदेश के बाद Aasaram ऐसे जा सकेंगे पैरोल पर

- हवाई मार्ग से इलाज के लिए जा सकते हैं महाराष्ट्र

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Aasaram

आसाराम

जोधपुर.

गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को पैरोल मिलने के बाद हवाई मार्ग से महाराष्ट्र ले जाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए अभी कई औपचारिकताएं पूरी करनी होगी।

जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट से पुलिस हिरासत में आसाराम की सात दिन की पैरोल स्वीकृत होने के बाद इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाना है। फिलहाल अभी वो एम्स में भर्ती है और इलाज चल रहा है। एम्स से छुट्टी मिलने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत दो जमानती पेश करने होंगे। साथ ही निजी बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। सात दिन बतौर हिरासत के लिए पुलिस लगाई जाएगी। कितने पुलिसकर्मी लगेंगे और किस रैंक के अधिकारी व जवान पुलिस हिरासत में रहेंगे यह निर्णय पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तय किया जाएगा। इस आधार पर पुलिसकर्मियों का शुल्क जमा करवाना होगा और उसके बाद सुरक्षा गार्ड जेल प्रशासन को मुहैया करवाई जाएगी। फिर उन्हें संभवत: हवाई मार्ग से महाराष्ट्र ले जाया जा सकता है।