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पत्नी की हत्या के आरोपी वायु सैनिक की जमानत चौथी बार खारिज

अपर सेशन न्यायालय ने की ख़ारिज

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 पत्नी की हत्या के आरोपी वायु सैनिक की जमानत चौथी बार खारिज

पत्नी की हत्या के आरोपी वायु सैनिक की जमानत चौथी बार खारिज

जोधपुर. अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) सुषमा पारीक ने 5 वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के आरोपी वायु सैनिक की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज कर दिया दी। प्रकरण के अनुसार वायुसेनिक धीरेंद्रसिंह की शादी 18 नवंबर 2013 को दिलखुश उर्फ टीना के साथ हुई,शादी के बाद पुत्री का जन्म हुआ, टीना के पिता सुमेरसिंह द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार उसकी पुत्री के साथ पति,सास-ससुर तथा ननद दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते तथा दुर्भावना का व्यवहार करते। 22 फरवरी 2017 को पुत्री के ससुर शैतानसिंह ने फोन कर बताया कि उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली।


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302,498 ए सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में चालान पेश किया। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है इस दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने चौथी बार जमानत याचिका पेश कर कहा कि झूठा फंसाया गया है,पत्नी ने आत्महत्या की थी। लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया,कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, परिवादी की जिरह पूरी नहीं होने तथा अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी की चौथी बार पेश जमानत याचिका खारिज कर दी।

अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) सुषमा पारीक ने 5 वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के आरोपी वायु सैनिक की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज कर दिया दी। प्रकरण के अनुसार वायुसेनिक धीरेंद्रसिंह की शादी 18 नवंबर 2013 को दिलखुश उर्फ टीना के साथ हुई,शादी के बाद पुत्री का जन्म हुआ, टीना के पिता सुमेरसिंह द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार उसकी पुत्री के साथ पति,सास-ससुर तथा ननद दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते तथा दुर्भावना का व्यवहार करते। 22 फरवरी 2017 को पुत्री के ससुर शैतानसिंह ने फोन कर बताया कि उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली।