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नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले के आरोपी खरथाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले के आरोपी खरथाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाशीश विनीतकुमार माथुर की एकलपीठ में याचिकाकर्ता खरथाराम के अधिवक्ता ने कहा कि वे इस स्टेज पर याचिका की सुनवाई पर जोर नहीं देना चाहते, लिहाजा चालान पेश होने के बाद जमानत याचिका दायर करने की छूट दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

खरथाराम निवासी बानो की ढ़ाणी दूधू धोरीमन्ना ने बाड़मेर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान सांसद बेनीवाल पर जान से मारने के उद्देश्य से चाकू (धारदार हथियार) से हमला करने का प्रयास किया था। बाद में बेनीवाल के समर्थकों ने बीच-बचाव कर उसे पकड़ लिया। हमलावार आदतन अपराधी है, पूर्व में हमले कर चुका है। हमलावार ने काफी समय पहले बाड़मेर में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को एक शादी समारोह में जिला कलक्टर की मौजूदगी में थप्पड़ जड़ दिया था। इसके अलावा जोधपुर में एक कार्यक्रम में जेएनयूवी कुलपति के साथ भी मारपीट की थी।

हमले के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल के गनमैन ने रिपोर्ट में बताया था कि बाड़मेर में टिड्डी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला कलक्ट्रेट के आगे ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान आरोपी खरथाराम निवासी बानो की ढ़ाणी दूधू धोरीमन्ना ने सांसद बेनीवाल पर जान से मारने के उद्देश्य से चाकू (धारदार हथियार) से हमला करने का प्रयास किया। समर्थकों ने बीच-बचाव कर उसे पकड़ लिया। हलमावार खरथाराम भीड़ में सांसद हनुमान बेनीवाल तक पहुंच गया। इस बीच बेनीवाल कलक्टे्रट के सामने पड़ाव के लिए गाड़ी से नीचे उतर रहे थे तब हमलावर ने गिरेबान पकडऩे की कोशिश की। सांसद बेनीवाल ने उसे भांपते हुए पकड़ने का प्रयास किया। अचानक हुए घटनाक्रम के बाद आक्रोशित भीड़ ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने छुड़ाया।

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