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अवैध शराब के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज

अपर जिला न्यायालय ने खारिज कर दी जमानत याचिका

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 अवैध शराब के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज

अवैध शराब के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज

जोधपुर. अपर जिला न्यायालय ने बनाड़ के देवलिया गांव स्थित एक होटल से भारी मात्रा में अवैध शराब रखने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार बनाड़ पुलिस थाना के उप निरीक्षक शिवलाल सिंह ने सूचना के आधार पर देवलिया स्थित मकान में संचालित एक होटल में दबिश दी।

तलाशी पर पुलिस को 1216 बोतलें विभिन्न कंपनियों के नाम के कार्टून में तथा 40 लीटर अवैध शराब पृथक रूप से एक प्लास्टिक के ड्रम में बरामद हुई, साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में खाली बोतलें,ढक्कन तथा नामी कम्पनियों के लेबल बरामद किए। पुलिस ने मकान मालिक पूनमसिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां निचली अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया।

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या पांच में जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है तथा लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब तथा उसके बनाने के उपकरण मिले हैं,इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

पीठासीन अधिकारी श्वेता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अवैध शराब से मानव जीवन व स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए तथा आरोपी के पूर्व के अपराध के आधार पर पूनमसिंह पुत्र रामसिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।