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बीसीआर चुनावी विवाद का पटाक्षेप, चुनाव 7 को

बीसीआर ने वापस लिया अपना आदेश
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बीसीआर चुनावी विवाद का पटाक्षेप, चुनाव 7 को

बीसीआर चुनावी विवाद का पटाक्षेप, चुनाव 7 को

जोधपुर। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) पदाधिकारियों के चुनाव पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के चेयरमैन की रोक से उपजे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। बीसीआइ ने चुनावों पर रोक संबंधी अपने आदेश को विड्रो कर लिया, जिसके बाद बीसीआर सचिव ने पदाधिकारियों के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। चुनाव 7 मार्च को होंगे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा चार को-चेयरमैन के चुनाव करवाए जाने प्रस्तावित हैं। बीसीआर के सदस्य सज्जनराज सुराणा का पिछले वर्ष निधन होने से एक सदस्य का पद खाली हो गया था। नियमानुसार सदस्य का पद खाली होने पर किसी अधिवक्ता को सहवृत सदस्य बनाने का प्रावधान है, लेकिन सहवरण को लेकर मतभेद के चलते कोई निर्णय नहीं हो सका था। बीसीआइ के चेयरमैन ने 27 फरवरी को यह कहते हुए चुनावों पर रोक लगा दी थी कि चुनावों से पहले रिक्त सीट पर सदस्य का सहवरण होना चाहिए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर मंगलवार को न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि बीसीआइ चेयरमैन ने अपना अंतरिम आदेश विड्रो कर लिया है, जिसके बाद चुनाव अधिसूचित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि हमारा यह दृढ़ता से मानना है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जैसी वैधानिक संस्था को कानून के अनुसार अपने कामकाज को सख्ती से करना चाहिए और सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक तरीके से अपने सभी मुद्दों को हल करना चाहिए।

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