जोधपुर.जिला एवं सेशन न्यायालय( ग्रामीण) ने हिरण शिकार मामले में पाँच साल की सजा प्राप्त अभिनेता सलमान खान को फिल्मों की शूटिंग तथा अन्य कार्यों के लिए विदेश जाने के लिए हर बार कोर्ट की अनुमति लेने में राहत दे दी है । हालांकि सलमान को विदेश यात्रा की पूरी जानकारी कोर्ट में देनी होगी। अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि इसके लिए सलमान की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, इसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश का हवाला दिया गया था। इस बीच सलमान की ओर से पेश की गई अपील पर बुधवार को समय आभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। इस दौरान अधिवक्ता महेश बोड़ा,हस्तीमल सारस्वत तथा लोक अभियोजक पोकरराम विश्नोई उपस्थित । मामले की सुनवाई गुरूवार को फिर से होगी।