5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरपंचों ने आनाकानी की तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के साथ राजनीतिक कारणों से सरपंचों की ओर से कार्रवाई करने के परहेज को लेकर राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया हैं।

2 min read
Google source verification
सरपंचों ने आनाकानी की तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

पीपाड़िसटी पंचायत समिति।

राजेश मेहरड़ा

पीपाड़सिटी (जोधपुर) . ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के साथ राजनीतिक कारणों से सरपंचों की ओर से कार्रवाई करने के परहेज को लेकर राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया हैं। इसमें सरपंचों को पंचायत राज एक्ट के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ सरपंचों की ओर से ठोस कार्रवाई नही करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्पष्ट चेतावनी दी गई हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के तहत पंचायत की सार्वजनिक भूमियों पर अतिचार के मामलों का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई मास में आबादी भूमियों, तालाब-तल और चरागाहों पर अतिचारियों का सर्वेक्षण करने के लिए तीन पंचों की एक समिति बनवाया जाना सुनिश्चित करने का परिपत्र में निर्देश दिया गया हैं। ऐसे सभी अतिचार की, क्षेत्र के ब्यौरे और अतिचार की प्रकृति के साथ, ग्राम विकास अधिकारी की ओर से एक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

बेदखली के लिए नोटिस

परपत्र में कहा गया है कि पंचायत आबादी क्षेत्र में ऐसे अतिचारियों को अतिचारित भूमि की बेदखली के लिए नोटिस जारी करें। जब कभी पंचायत या उसके सदस्य या सचिव के ध्यान में लाया जावे कि अतिकमण किया जा रहा है तो सरपंच अतिक्रमण के विरुद्ध निषेधात्मक आज्ञा जारी कर के तुरन्त अतिक्रमण या निर्माण रोक दें, अन्यथा उसके खर्चे व हर्जाने पर ऐसा अतिक्रमण हटा दिया जाए। सुनवाई की तिथि तय कर, पंचायत सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात उचित आदेश पारित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया हैं।

सरपंचों को ये निर्देश

- यदि पंचायत की यह राय हो कि ऐसे अतिचार का विनियमन कर दिए जाने से नियम-146 में उल्लेखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो बाजार कीमत पर आवंटित करने का विनिश्चय करने की कार्रवाई करें।- चरागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार रिपोर्ट तहसीलदार को, मामले रजिस्टर करने और अतिचारियो के विरूद्ध संकल्प के साथ किए जाने की कार्रवाई की जाए।

- पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है।

- पंचायत यह सुनिश्चित करें कि तहसीलदार की ओर से चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह जमा करा दी जाए।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

राज्य सरकार के परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

- मंछाराम, ब्लॉक विकास अधिकारी, पीपाड़सिटी

प्रभावी कार्रवाई

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि एवं खातेदारी भूमि पर अतिचारियों की ओर से अतिकमण किया जा रहा है। किन्तु कतिपय ग्राम पंचायतों की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।इसे देखते हुए परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया हैं।

- रवि जैन, आयुक्त एवं शासन सचिव,पंचायतराज विभाग