महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार हड़वंत सिंह, कारापाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर के खिलाफ नई आमद के बंदियों को नियमों के विपरीत अन्य वार्ड में भेजे जाने के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।